Author: cggoatofficial24@gmail.com

Last Updated:July 04, 2026, 11:20 ISTChhattisgarh High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे-बहू की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के घर खाली कराने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, शांति और सुरक्षा देना कानून का उद्देश्य है. बेटा-बहू को घर खाली करना होगा और ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रहेगा. Chhattisgarh High Court: बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि अगर बच्चे अपने…

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