Last Updated:July 04, 2026, 11:20 IST
Chhattisgarh High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे-बहू की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के घर खाली कराने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, शांति और सुरक्षा देना कानून का उद्देश्य है. बेटा-बहू को घर खाली करना होगा और ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रहेगा.
Chhattisgarh High Court: बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है. बता दें, यह मामला 93 साल की बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना से जुड़ा है, जिन्होंने अपने बड़े बेटे देवेंद्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना के खिलाफ शिकायत की थी. उनका आरोप था कि बेटा-बहू उन्हें लगातार प्रताड़ित करते हैं और उनके जीवन को खतरा है. महिला ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (एसडीओ कोर्ट) में आवेदन देकर उन्हें घर से निकालने की मांग की थी.
बेटा-बहू को घर खाली करने का आदेश
इस सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2024 को बेटा-बहू को घर खाली करने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्होंने इस आदेश के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल (कलेक्टर कोर्ट) में अपील की, लेकिन 25 नवंबर 2024 को उनकी अपील भी खारिज कर दी गई.
इसके बाद बेटा-बहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों ट्रिब्यूनल के फैसलों को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी.
ट्रिब्यूनल का आदेश लागू
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भरण-पोषण का मतलब सिर्फ पैसा या भोजन देना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और शांति से रहने का अधिकार देना भी है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कानून उसे सुरक्षा देने का पूरा अधिकार देता है.
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ट्रिब्यूनल ने संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला नहीं दिया, बल्कि केवल बुजुर्ग मां की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है. इस फैसले के साथ बेटा-बहू को घर खाली करना होगा और ट्रिब्यूनल का आदेश लागू रहेगा. यह मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.
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Bilaspur,Chhattisgarh

